Home एम.सी.बी. एमसीबी/CG : जिला अनुज्ञापन अधिकारी ने अस्त्र-शस्त्र जमा कराने किया आदेश जारी………….

एमसीबी/CG : जिला अनुज्ञापन अधिकारी ने अस्त्र-शस्त्र जमा कराने किया आदेश जारी………….

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एमसीबी/30 जनवरी 2025/ डी. राहुल वेंकट, जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, आगामी नगरीय निकाय (नगर पालिक निगम चिरमिरी)/ त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-2025 के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसों को जमा करवा लेना आवश्यक समझता हूँ, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। अतः आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी), धारा-21 के तहत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियों को आदेशित करता है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में तत्काल जमा करायें, इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने की अनुज्ञप्ति है वहां भी जमा कर सकते हैं। जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं। उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश जिले में निवासरत सभी लाइसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लाइसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लाइसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस आदेश के तहत मान्यता प्राप्त बैंकों व सुरक्षा गार्ड/वित्तीय सस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। इस कंडिका में उल्लेखित वे सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी, ताकि अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे एवं संबंधित थानेदार इनकी सूची पंजी में संधारित कर इसकी सूचना जिला कार्यालय के स्थानीय निर्वाचन शाखा में देंगे। आदेश जारी होने के दिनांक से नगरीय निकाय (नगर पालिक निगम चिरमिरी)/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति तक के लिए मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों (बिन्दु कमांक 3 के लायसेंसियों के  लाइसेंस  छोड़कर) के शस्त्र लायसेंस निलंबित किये जाते है। संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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