Home एम.सी.बी. एमसीबी/CG : नगरपालिका निर्वाचन 2024-25 मतदान को निर्विघ्न, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग...

एमसीबी/CG : नगरपालिका निर्वाचन 2024-25 मतदान को निर्विघ्न, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने निषेधाज्ञा जारी…………..

11
0
एमसीबी :  नगरपालिका निर्वाचन 2024-25 की घोषणा आज 20 जनवरी 2025 को हो चुकी है। आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले में लोक परिशांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान को निर्विघ्न, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय भी आवश्यक हैं। इस संबंध में डी. राहुल वेंकट, जिला दण्डाधिकारी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की है।
जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, रायफल, पिस्टल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी और अन्य प्रकार के घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क या रास्ता, सार्वजनिक सभायें या अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा, आपत्तिजनक नारे नहीं लगाएगा और आपत्तिजनक पोस्टर वितरित नहीं करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों या कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य के संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें निर्वाचन या मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था या लंगड़ापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है । मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केंद्र, मतगणना स्थल, कलेक्ट्रेट जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील और जनपद पंचायत के परिसर के बाहर न तो भीड़ इकट्ठा होगी, न धरना दिया जाएगा, और न ही नारेबाजी की जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में किसी भी आमसभा, जुलूस या धरना आयोजित करने के पूर्व कानून व्यवस्था से संबंधित सक्षम अधिकारी को लिखित सूचना देकर उनसे अनुमति प्राप्त करेगा। विधिवत अनुमति प्राप्त करने के बाद ही संबंधित राजनीतिक दल या व्यक्ति द्वारा आमसभा या जुलूस का आयोजन किया जा सकेगा। कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र में किसी भी धार्मिक संस्थान या उसके आस-पास न तो आमसभा का आयोजन करेगा, न ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेगा, और न ही धार्मिक स्थानों का आमसभा या जुलूस में उपयोग करेगा। जिला निर्वाचन कार्यालय के निर्देशानुसार आदेश की पांच प्रतियां सभी पीठासीन अधिकारियों को अग्रेषित की जाएंगी। सभी पीठासीन अधिकारी अपने संबंधित पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचने के बाद इन आदेशों की प्रतियां नगरीय निकायों में मुख्य स्थानों पर चस्पा करेंगे। यह आदेश 20 जनवरी 2025 से लागू होकर निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here