एमसीबी/02 दिसम्बर 2024/ छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान के अनुसार, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6(क)(1) के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत, भरतपुर तहसील के ग्राम जनुवा निवासी मृतिका पिंकी अगरिया के कुंआ में डूबने से हुई मृत्यु पर कौशल्या बाई स्व.लालाराम मौर्य (मृतिका सास) वंशिका (मृतिका पुत्री) जाति पनिका को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार, मनेन्द्रगढ़ तहसील के ही नगर पंचायत खोंगापानी निवासी मृतक बुद्धसेन चौधरी की मृत्यु तालाब में डूबने से हो गया था जिसके बहन श्रीमति चंचल चौधरी, पति कमलेश चौधरी को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार, मनेन्द्रगढ़ तहसील के ही नगर पंचायत नई लेदरी निवासी मृतक संजय कुमार की कुंआ में डूबने से हुई मृत्यु पर उनकी पत्नि श्रीमति नीलम को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार भरतपुर तहसील के ग्राम जनुवा निवासी मृतिका प्रिया मौर्य की कुंआ में डूबने से हुई मृत्यु पर कौशल्या बाई स्व.लालाराम मौर्य (मृतिका दादी) वंशिका (मृतिका बहन) जाति पनिका को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
उपरोक्त स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-58 मुख्य शीर्ष-2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकलनीय होगा।