कोरिया 28 नवम्बर 2024। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने बैकुंठपुर विकासखण्ड के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों में 1 दिसंबर 2024 तक विशेष ग्रामसभा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। यह सभा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) के तहत संचालित होगी।
सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य
कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि ग्राम सचिव द्वारा सरपंच, पंच को अवगत कराएं, पंचायत में इस बाबत सूचना चस्पा करें और ग्रामसभा में गणपूर्ति सुनिश्चित करें और सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति हो। ग्रामसभा की सफलता की जिम्मेदारी इन्हीं पदाधिकारियों पर होगी।
मैदानी कर्मचारियों की अनिवार्य भागीदारी
ग्रामसभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शाला के प्रधान पाठक, उचित मूल्य दुकान के संचालक, रोजगार सहायक, स्वास्थ्य मितान, पटवारी, विकलांग मितान, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है।
ग्रामसभा के उद्देश्य
ग्रामसभा के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पंचायत के विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना है। इसके साथ ही गांव की समस्याओं का समाधान निकालने और शासन की नीतियों को ग्रामीणों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया जाएगा।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामसभा की कार्यवाही को सुनियोजित और प्रभावी बनाया जाए, ताकि यह ग्रामीण विकास में सार्थक भूमिका निभा सके।
ग्राम सभा की बैठक में इन एजेण्डों पर होगी चर्चा
विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, पिछली छःमाही में विभिन्न योतनाओं से स्वीकृत कार्य, अद्यतन स्थिति, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन, पचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी, मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा, पंचायतों के वर्तमाण पदाधिकारियों तािा अधिकारी एवं कर्मचारियों जिनसे पंचायतों के लेखा/हिसाब लेना, राज्य के समस्त सड़कों पर, मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा करना, आमजनों में जागरूकता बढ़ाना एंव अपने मवेशियों को सड़क पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प पारित करना तथा सड़को पर खुला छोडे़ जाने पर छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत जुर्माना/शास्ति अधिरोपित करना। शौचालन विहीन पात्र परिवारों का चिन्हांकन एवं पसत्र परिवारों की सूची तैयार करना, स्वच्छग्रही समूहों के माध्यम से घर-घर एवं संस्थाओं से कचरा संग्रहण एवं प्रबंधन पर चर्चा एवं स्वच्छता शपथ, तंबाखु मुक्त दिवस अंतर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण का स्तर, एनिमिया का रोकथाम, बौद्धिक विकास के संबंध में, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सफल बनाना, बैकुण्ठपुर व शिवपुर चर्चा निवेश क्षेत्र में सम्मिलित नये ग्राम पंचायत ओड़गी क्षेत्रफल 370.354 हेक्टेयर व सलका क्षेत्रफल 378.050 हेक्टेयर का निवेश क्षेत्र पुनर्गठन हेतु उक्त ग्राम पंचायतों के ग्राम सभाओं में अनुमोदन आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी।