खनि अधिकारी भूषण कुमार पटेल और उनकी टीम द्वारा वाहन क्रमांक CG16 CH 9649 (मिनी हाईवा) को अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए चालक श्री छोटेलाल को पाया गया, जिसके मालिक श्री अर्जुन साहू, इसके अलावा सोल्ड ट्रेक्टर सोनालिका वाहन चालक ओमप्रकाश व वाहन मालिक, सुनील सोनी, CG15 AC 5642 के वाहन चालक जोत लाल, मालिक रोशन राजवाड़े, CG15 AE 4795 के वाहन चालक बसन्त व वाहन मालिक पुष्पराज हैं, जो अवैध रेती परिवहन कर रहे थे वहीं, वाहन क्रमांक CG16 CR 2244 को अवैध कोयला परिवहन करते हुए पकड़ा गया, जिसके मालिक श्री राजेश कश्यप और चालक श्री अतुल कश्यप हैं।
पांचों वाहनों को मौके पर जप्त कर समीपस्थ थाना चरचा एवं पटना थाना में अभिरक्षा में रखा गया। खनि विभाग ने छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत प्रकरण दर्ज किया। दोषियों से कुल ₹47,646/- (सैंतालीस हजार छह सौ छियालीस रुपए) जुर्माना वसूल कर राशि खनिज मद में जमा कराई गई।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। प्रशासन ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे अवैध खनन की सूचना तत्काल संबंधित विभाग को दें। जिला प्रशासन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और कानून के पालन के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार की कार्रवाई से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाएगा।