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कोरिया : जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में महत्वपूर्ण विमर्श, फर्म को भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार हो- कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी…………..

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कोरिया :  कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिला जेल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में महत्वपूर्ण विमर्श किया गया।

बैठक में कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से एजेंडेवार चर्चा की। बता दें जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों के तहत ठेकेदारों के देयकों के कवरेज मद के तहत किए गए भुगतान का कार्योत्तर स्वीकृति, वाटर क्वालिटी मद के अंतर्गत मल्टी-पैरामीटर फील्ड टेस्ट किट के देयकों भुगतान का डिमाण्ड करने एवं डिमांड पश्चात प्राप्त आबंटन के विरुद्ध भुगतान करने तथा योजना के तहत चल रहे कार्यों की ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये समय वृद्धि प्रकरण का अनुमोदन के संबंध में चर्चा की गई।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन ने सम्बंधित विभाग के अधिकारियों से कहा कि नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए साथ ही टेण्डर प्रक्रिया का उचित पालन करें। वहीं सोनहत विकासखंड के ग्राम सुखतरा में हैंडपंपों को त्वरित मरम्मत करने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए हैं।

बैठक में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के सदस्य जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, डॉ आशुतोष चतुर्वेदी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग, जिला परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास विभाग, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, उप संचालक, कृषि विभाग, जन संपर्क अधिकारी तथा कार्यपालन अभियंता एवं सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन उपस्थित थे।

ग्राम सभा का आयोजन 02 से 06 अक्टूबर तक

कोरिया : 
लेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में 06 अक्टूबर तक ग्राम सभा आयोजित करने के लिये आदेशित किया है। इस सभा में गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा। विशेष ग्राम सभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) अनुसार संचालित होगी।
ग्राम सभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शाला के प्रधान पाठक उचित मूल्य दुकान के संचालनकर्ता, रोजगार सहायक, स्वास्थ्य मितान, पटवारी, विकलांग मितान, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के मैदानी अमले एवं अन्य मैदानी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

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