कोरिया : उप संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2024 हेतु बजाज एलियांज कंपनी को राज्य शासन द्वारा अधिकृत किया गया है। फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। उन्होंने जिले के किसानों से अपील की है कि प्राकृतिक व स्थानीय आपदा, कीट, बीमारियों से होने वाले नुकसान तथा फसल कटाई उपरांत होने वाले नुकसान से बचाव के लिये अधिसूचित फसलों का बीमा अवश्य करावें।
उप संचालक ने बताया है कि अधिसूचित फसलों में धान सिंचित, धान असिंचित, उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर, रागी एवं सोयाबीन शामिल है। इन फसलों का प्रति हेक्टेयर, प्रीमियम राशि धान सिंचित 1000, धान असिंचित 800, उड़द 440, मूंग 440, मूंगफली 840, कोदो 320, कुटकी 170, मक्का 700, अरहर 600, रागी 150 एवं सोयाबीन 300 रुपये निर्धारित किया गया है। ऋणी कृषकों द्वारा सहमति पत्र भरकर संबंधित समिति, बैंक से फसल बीमा करवा सकते है। अऋणी कृषक ग्राहक सेवा केन्द्रों अथवा फसल बीमा पोर्टल पर स्वयं फसल बीमा करवा सकते है।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिये जिले के कृषक भाई नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र, बैंक शाखा, अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा टोल फ्री नम्बर 1800-209-5959 पर सम्पर्क कर सकते है।