Home चुनाव जशपुरनगर : कलेक्टर ने मतदान अधिकारी को किया निलंबित………….

जशपुरनगर : कलेक्टर ने मतदान अधिकारी को किया निलंबित………….

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जशपुरनगर : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रवि मित्तल ने मतदान दल के प्रशिक्षण में मादक पेय पदार्थ सेवन कर उपस्थित होने पर मतदान अधिकारी क्रमांक 03 वि.ख. फरसाबहार के शा.प्रा.शाला कोदपानी  के सहायक शिक्षक टी. (एल.बी.) श्री अमिन खलखो को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र क्र. – 12 जशपुर के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु मतदान दल का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 01 मई 2024 को महारानी लक्ष्मीबाई शा. कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुर में आयोजित किया गया था । उक्त प्रशिक्षण में मतदान अधिकारी क्रमांक 03 श्री अमिन खलखो, सहायक शिक्षक टी. (एल.बी.) शा.प्रा.शाला कोदपानी वि.ख. फरसाबहार नशे की हालत में पाये गये जिसका मुलाहिजा कराया गया, चिकित्सक द्वारा मुलाहिजा रिपोर्ट में “ ALCOHOL CONSUME ” टीप किया गया है। इनके द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से न लेते हुए प्रशिक्षण में मादक पेय पदार्थ सेवन कर उपस्थित होना घोर लापरवाही एवं अशोभनीय कार्य किया गया है। उनका उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 23 के सर्वथा विपरीत है। ष्लोक प्रतिनिधित्व नियम, 1951 के धारा 28  के तहत किसी निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, और इस भाग के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, और किसी राज्य सरकार द्वारा तत्समय पदाभिहित कोई पुलिस अधिकारी, उस अवधि के लिए, जो ऐसे आदर्श आचार संहिता (अधिसूचना) की तारिख से ऐसे अधिकारी कर्मचारी उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के अधीन है। अतः जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन हैं। श्री अमिन खलखो, का उक्त कृत्य अशोभनीय एवं गंभीर कदाचरण के श्रेणी में आता है। अतः तत्काल कठोर कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। श्री अमिन खलखो, सहायक शिक्षक टी. (एल.बी.) शा.प्रा.शाला कोदपानी वि.ख. फरसाबहार, को लोक प्रतिनिधित्व नियम, 1951 के धारा 28 ए तथा छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी फरसाबहार नियत किया जाता है तथा निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पत्रता होगी।

 

 

छिरोडीह पंचायत सचिव निलंबित

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रवि मित्तल ने बगीचा विकाशखंड के ग्राम पंचायत सचिव छिरोडीह श्री राजकुमार यादव को तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उन्होंने श्री राजकुमार यादव द्वारा  लोक सभा निर्वाचन 2024 में आदर्श आचार संहिता में किसी विशेष अभ्यर्थी का समर्थन देते हुए प्रचार प्रसार किया जाना प्रथम दृष्टयः सही पाए जाने पर कार्यवाही की है। शासकीय सेवा के पद में रहते हुए किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कार्य करना, छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के नियम – 04 अनुसार ष्पंचायत सेवा का कोई सदस्य किसी राजनैतिक पद या किसी संगठन, जो किसी राजनीति से संबद्ध हो, का सदस्य नहीं होगा और न ही वह उसमें भाग लेगा, किसी भी रीति में दान, चंदा या सहायता नहीं करेगा और न किसी राजतनैतिक गतिविधियों या क्रियाकलाप मे भाग लेगा तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के धारा 123    (7) का उल्लंघन किया गया है। ष्लोक प्रतिनिधित्व नियम, 1951 के धारा 28 ए के तहत किसी निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और इस भाग के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, और किसी राज्य सरकार द्वारा तत्समय पदाभिहित कोई पुलिस अधिकारी, उस अवधि के लिए, जो ऐसे आदर्श आचार संहिता (अधिसूचना) की तारीख से ऐसे अधिकारी कर्मचारी उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के अधीन है। अतः जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन हैं। अतएव श्री राजकुमार यादव, ग्राम पंचायत सचिव छिरोडीह, जनपद पंचायत बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.) को लोक प्रतिनिधित्व नियम, 1951 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 04 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय बगीचा निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।

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