नरसिंहपुर, : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन- 2024 की घोषणा 16 मार्च 2024 को की जा चुकी है। लोकसभा निर्वाचन की घोषण दिनांक से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये हैं। संबंधित समस्त अधिकारी/ कर्मचारी निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
जारी आदेश के अनुसार किसी भी शासकीय सम्पत्ति पर दीवार लेखन/ पोस्टर/ पम्पलेट/ कट आउट/ नारे/ होर्डिंग्स/ बैनर/ झंडे अन्य किसी भी प्रकार के विरूपण को संबंधित कार्यालय प्रमुख 24 घंटे के भीतर हटाकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। लोक सम्पत्ति के विरूपण एवं लोक परिसर/ भूमि के दुरूपयोग से रोके जाने के संबंध में किसी भी प्रकार के राजनैतिक विज्ञापन/ दीवार लेखन/ पोस्टर/ पम्पलेट/ कट आउट/ होर्डिंग्स/ बैनर/ झंडे आदि को हटायेंगे। लोक सम्पत्ति जैसे बस स्टेंड/ रोड/ विद्युत के खंबे/ नगर परिषद/ नगर पंचायत/ स्थानीय निकाय की सम्पत्ति के विरूपण को संबंधित कार्यालय प्रमुख 48 घंटे के भीतर हटाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
समस्त शासकीय सम्पत्ति पर राजनैतिक/ गैर राजनैतिक/ नारे/ पोस्टर/ होर्डिंग्स/ पम्पलेट/ कट आउट/ झंडे जो संबंधित सम्पत्ति मालिक की बिना अनुमति के लाये गये हैं, उन्हें स्थानीय निकाय द्वारा 72 घंटे के भीतर मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत हटाये जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। शासकीय वाहनों के दुरूपयोग को रोकने के लिए भी राजनैतिक दल/ अभ्यर्थियों/ राजनैतिक व्यक्ति/ स्थानीय निकाय के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ सदस्य को प्रदाय शासकीय वाहन को 24 घंटे के भीतर वापस लिया जावे। उपरोक्त व्यक्तियों के निजी कार्यालय/ निवास स्थल पर कार्यरत ऐसे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को भी 24 घंटे के भीतर तत्काल बुलायाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।
समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ निगम मंडल/ स्थानीय निकाय के कार्यालय प्रमुख/ कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यालयों से राजनैतिक दल से संबंधित व्यक्तियों/ अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ्स/ बैनर/ पोस्टर हटाया जाना सुनिश्चित करे। समस्त लाइन डिपार्टमेंट यथा लोक निर्माण विभाग/ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/ जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग पीआईयू, हाउसिंग बोर्ड/ पीएमजीएसवाय/ सीएमजीएसवाय/ स्थानीय निकाय एवं अन्य कार्यालयीन प्रमुखों को निर्देशित किया गया कि वे 72 घंटे के भीतर इस कार्यालय को वर्तमान में चल रहे कार्य तथा जो कार्य शुरू नहीं किये गये हैं, उनकी सूची तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
सहायक रिटर्निंग अधिकारी, समस्त नोडल अधिकारी, निर्वाचन व्यय लेखा अधिकारी, सहायक आयुक्त आबकारी विभाग को निर्देशित किया गया है कि आदर्श आचरण संहिता से संबंधित समस्त दल यथा एफएसटी, एसएसटी, व्हीएसटी एवं अन्य दलों को आदर्श आचरण संहिता अनुसार तत्काल प्रभाव से कार्य किये जाने के निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें। इस आदेश को तत्काल प्रभावशील किया गया है।