नरसिंहपुर, : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को मप्र लोकसभा निर्वाचन 2024 के चुनाव को घोषणा की जा चुकी है। चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के तहत निर्वाचन पर्चों, पोस्टरों, पेम्पलेटों आदि के मुद्रण हेतु मुद्रक/ प्रकाशकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता हैं।
सीमाओं के भीतर समस्त प्रिंटिग प्रेस, ऑफसेट, पब्लिसर्स इत्यादि मुद्रोंको/ प्रकाशकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के तहत निर्वाचन पर्चों, पोस्टरों, पेम्पलेटों आदि के मुद्रण हेतु मुद्रक/ प्रकाशकों को प्रतिबंधित कर निर्देश जारी किये हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार कोई भी ऐसी निर्वाचक पुस्तिका या पोस्टर अथवा निर्वाचन सामग्री प्रकाशित/ मुद्रित नहीं करेगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम और निर्वाचन पते न हो एवं न ही मुद्रित करने हेतु प्रेरित करेगा एवं प्रसारित करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर अथवा निर्वाचन सामग्री प्रकाशित/ मुद्रित नहीं करेगा, जिसमें उसके प्रकाशक को अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते है, अनुप्रमाणित द्वितीयक घोषणा मुद्रक/ प्रकाशक को परिदत्त नहीं करता हैं। मुद्रित की जाने वाली अनेकानेक प्रतियों की प्रिंट लाईन में मुद्रक और प्रकाशक के नाम एवं पते स्पष्टत: दर्शाये जावें तथा संख्या अंकित करना होगी। मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियाँ और प्रकाशक के घोषणा पत्र अनुबंध “ए” की एक प्रति मुद्रण के तीन दिवस के अंदर अनुबंध “बी” के साथ प्रस्तुत करना होगा।
मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियॉ तथा घोषणा पत्र के साथ आवश्यक विवरण जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के हस्ताक्षर के साथ रबड मुद्रा लगानी होगी। यदि मुद्रक/ प्रकाशक की प्रेस भोपाल में स्थित हो तो जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा अन्य जिले से मुद्रित कराए जाने की स्थिति में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा एवं सूचना इसकी देनी होगी। उक्त आदेशों/ निर्देशों का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित मुद्रक/ प्रकाशक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।