गौरेला थानाक्षेत्र के चुकतीपानी गांव का 24 नवंबर 2022 का है जहां के रहने वाले दो भाईयों गणेश यादव और संतलाल यादव के बीच आपसी विवाद चलता रहता था। गणेश यादव भी शराब के नशे में संतलाल यादव के घर आया और अपनी भाभी सफीला यादव के साथ मारपीट करने लगा। जिसकी जानकारी लगने पर संतलाल यादव घर आया और जब अपनी पत्नि के साथ भाई को विवाद मारपीट करते हुये देखा तो दोनों भाईयों के बीच मारपीट हुई। तभी संतलाल ने बांस के मोटे डंडे से गणेश यादव के सिर पर प्रहार कर दिया। जिससे गणेश यादव घायल होकर गिर गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान 26 नवंबर को उसकी मौत हो गई। गौरेला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध क्रमांक 454/2022 दर्ज करते हुये आरोपी गणेश यादव को गिरफतार कर लिया था। इस मामले में फैसला सुनाते हुए एडीजे पेंड्रारोड किरण थवाईत ने संतलाल यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।