गोविन्द शर्मा,
नवल शर्मा के नाम पर सिविल लाइन थाने में 420,467,468,471 व 120 बी के तहत 2016 से अपराध पंजीबध है आरोपी अभी भी खुले आम घूम रहा है?*
बिलासपुर पुलिस की निष्क्रियता इस बात से लगाई जा सकती है कि 2016 में अपराध पंजीबद्ध हुआ लेकिन अभी भी आरोपी गिरफ्त से बाहर है?
बिलासपुर-; एक तरफ भोंदू दास पर पुलिस शिकायत परतत्काल जांच करती है आरोपियों को गिरफ्तार करती है लेकिन वही 2016 में इसी तरह के केस पंजीबद्ध होने के बाद आजतक गिरफ्तारी नहो पाती है,बात है 08/09/2016 की न्यायालय के आदेश पर अपराध क्रमांक 400/2016 भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराएं 420,467,468,471 व 120 बी के तहत मामला रसूखदार भूमाफिया नवल शर्मा दर्ज किया गया…पर लगता है पुलिस इस भूमाफिया के आगे लाचार हैं बीते छः साल होगये पुलिस इस रसूखदार भूमाफिया के खिलाफ जांच आगे नही बढ़ा पारही है ।
न्यायालय के आदेश पर हुआ था एफआईआर दर्ज
प्रार्थी पहले पुलिस थाने भटकता रहा पर तात्कालिक थाना प्रभारियों द्वारा एफआईआर दर्ज नही किया तब प्रार्थी मजबूर होकर माननीय न्ययालय के शरण मे गया ।
राजेश माखीजा पिता जी.एल. माखीजा द्वारा न्यायालय में इस रसूखदार भूमाफिया द्वारा किये गए कृत्त के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया तब जाकर इस रसूखदार भूमाफिया नवल शर्मा पर माननीय न्यायिक दंडाधिकारी बिलासपुर के द्वारा धारा 156बी भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने का थाना सिविल लाइन को निर्देशित किया।
यह रसूखदार भूमाफिया इतना ताकत वर है कि अपने रसूख का इस्तेमाल कर दिनांक 18/12/17 को केश बंद करवा लेता है पर पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर पुनः दिनांक 09/08/18 को केश को खोला गया । इसके बाद भी अपराध क्रमांक 400/2016 भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराएं 420, 467, 468,471 व 120 बी के तहत इतने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी यह भूमाफिया नवल शर्मा खुलेआम घूम रहा है ।
दिनांक 09/08/18 को केश के पुनः खुलने के बाद भी केश एक इंच भी आगे नही बढ़ा … क्या ऐसी कार्यवाही की उम्मीद आम जनमानस के लिए कल्पना भी की जासकती है ?
जबकी पुलिस सिविल लाइन द्वारा तहसीलदार बिलासपुर को लगातार खत लिखने के बाद भी कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नही कराया गया।
इसी तरह कार्यालय कलेक्टर ( भू- अभिलेख शाखा) द्वारा भी तात्कालिक व तात्कालीन तहसीलदार को दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु कई पत्रचार किया गया पर इस रसूखदार भूमाफिया नवल शर्मा के आगे पूरा राजस्व विभाग जैसे लकवाग्रस्त हो गया हो… मजबूर होकर थाना सिविल लाइन द्वारा पुलिस अधीक्षक से पत्र लिखकर गुहार लगानी पड़ी की उक्त जानकारी प्रदाय कराने हेतु जिला दंडाधिकारी को पत्र लिखे … पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने लेटर हेड व कार्यालय पुलिश अधीक्षक के पत्र के माध्यम से जिल्दण्डाधिकारी को सम्बंधित अधिकारियों को दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने के लिए प्रतिवेदन दिया… पर उसके बाद भी इस रसूखदार भूमाफिया नवल शर्मा के खिलाफ जांच एक कदम भी आगे नही बढ़ी है और न ही गिरफ्तारी हुई ।
टी आई परिवेश तिवारी सिविल लाइन का कहना-:
परिवेश तिवारी टी आई ने जानकारी दी माननीय आईजी बिलासपुर के द्वारा 2018 को केस फिर से खोलने का आदेश हुआ था इस केश में जांच चल रही है बहुत जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा।