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✍प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों के लिए 52 लाख रूपये की राशि मंजूर………

सर्प के काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिस मानमति के लिए 4-4 लाख रूपये

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कोरिया 19 मई 2022/
कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों के लिए 52 लाख रूपये की राशि की मंजूरी दी है। उन्होंने तहसील खड़गवां के ग्राम बडे़कलुआ के फुलो बाई की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस लोकप्रसाद, ग्राम शिवपुर के लाली की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस रीना, ग्राम शिवपुर के शिवकुमारी की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस आनंद सिंह, ग्राम पोड़ी के मनता सिंह की सर्प के काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिस राकेश सिंह, ग्राम जरौंधा के रामायण सिंह की सर्प के काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिस मानमति के लिए 4-4 लाख रूपये की राशि की मंजूरी दी है।
इसी तरह तहसील चिरमिरी के ग्राम जड़हरी, बहडोलापारा के संगीता की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस शिवप्रसाद, ग्राम मेरो के रनसाय की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस मानसिंह, विक्रम सिंह, मनीराम, रघुवर सिंह, रामबाई, श्यामबाई व गेन्दीया, ग्राम वेस्ट चिरमिरी कालरी पोडी वार्ड नम्बर 03 के जहांआरा की आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके वारिस अफारी बेगम, ग्राम उधनापुर के जवाहर लाल की सर्प के काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिस निखिल एवं सरिता,सुनिता,सीमा,ममता, ग्राम कौड़ीमार के राय सिंह की सर्प के काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिस हीरालाल, ग्राम वार्ड नं0 29 इंदिरानगर, बड़ा बाजार, चिरमिरी कालोनी के अजय कुमार की सर्प के काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिस दिलो बाई, ग्राम साजापहाड़ मालवीय नगर वार्ड नं. 01 के संजु कुमार की सर्प के काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिस विरेन्द्र कुमार, ग्राम मेरो के राजमेर सिंह की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस इन्द्रकुंवर के लिए 4-4 लाख रूपये की राशि की मंजूरी दी है। उन्होंने इस राशि की मंजूरी राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत दी है।

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