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✍ सोनहत एसडीएम के एकतरफ़ा कार्रवाई से आ रही राजनीतिक षड़यंत्र की बू धारा 40 के प्रकरण में उपसरपंच को किया निलंबित……

राजनीतिक दलों के इशारों पर काम करने लगें तो निश्चित ही देश विनाश की ओर जायेगा

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रवि शर्मा सोनहत……

सोनहत– सोनहत एसडीएम की एकतरफा करवाई से लोगों में विरोध की सुगबुगाहट शुरू हो गई है मामला पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के प्रकरणों में सुनवाई से जुड़ा है जानकारी के मुताबिक सोनहत एसडीएम के समक्ष इन दिनों ग्रामपंचायत सोनहत के उपसरपंच राजेंद्र प्रसाद साहू पंच राजन पाण्डेय, जसीमा खातून व एक अन्य के ऊपर धारा 40 के प्रकरणों की सुनवाई चल रही है लेकिन साहब के द्वारा सिर्फ़ एक व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद साहू के प्रकरण में विशेष रुचि दिखाते हुए सिर्फ छह महीने में ही इस फ़िल्म को क्लाइमेक्स में पहुँचा दिया गया और बाकी की फिल्मों में अभी ट्रेलर भी शुरू नहीं हुआ, अब सिर्फ एक पिक्चर में विशेष रुचि की वजह तो साहब ही जानें बहरहाल मामले का विवरण इस प्रकार है कि उपसरपंच पर धारा 40 के केस की सुनवाई करते हुए एसडीएम साहब के द्वारा दिनाँक 17/02/2021 को अंतिम आदेश के लिए नियत किया गया लेकिन नियमों के विपरीत जाकर दिनाँक 01/03/2021 को जनपद सीईओ को बयान हेतु नोटिस जारी किया जिसमें तीन मार्च को सीईओ साहब को हाजिर होना था लेकिन साहब पेश नहीं हुए और उसी दिन तीन मार्च को एसडीएम साहब के द्वारा उपसरपंच को प्रकरण की सुनवाई पूरी होने तक उपसरपंच पद व पंच पद से यह कह कर निलंबित कर दिया गया कि पंचायत के कार्यों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जब तक कि सुनवाई पूरी न हो जाये, अब सवाल यह है कि बाकी आरोपियों पर मेहरबानी की वजह क्या है बुद्धजीवियों का कहना है कि करवाई राजनीति से प्रेरित है और यदि ऐसा है विषय बहुत गम्भीर है क्योंकि न्यायधीश की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से हर कोई न्याय की उम्मीद करता है सरकारें चाहे किसी पार्टी की हो न्यायालय सर्वोपरि है और यदि न्यायपालिका राजनीतिक दलों के इशारों पर काम करने लगें तो निश्चित ही देश विनाश की ओर जायेगा।
ये हैं आरोप– जानकारी के मुताबिक उपसरपंच राजेंद्र प्रसाद साहू के ऊपर पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत महिलाओं के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव डालने को लेकर चल रहा है जिसमें साहब के द्वारा उपसरपंच पर न्यायालय से दोषमुक्त हो चुके मामलों में भी सुनवाई की जा रही है और तो न्यायालय में विचाराधीन मामले में भी साहब के द्वारा विरोधी पक्ष को बुलाकर सुनवाई की जा रही है, वहीं वार्ड क्रमांक 1 पंच राजन पाण्डेय पर भी धारा 40 का मामला चल रहा है और उनके द्वारा बकायदा ग्रामपंचायत में 42500 का सेनेटाइजर सप्लाई कर लाभ कमाया है और तो और वर्तमान में पंच पद पर रहते हुए हितग्राही के रूप में शौचालय निर्माण का लाभ भी लिया है लेकिन साहब की विशेष कृपादृष्टि से इस मामले में अब तक सुनवाई भी शुरु नहीं हुई।

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