Home छत्तीसगढ़ ✍ त्यौहारों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी ………

✍ त्यौहारों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी ………

कार्यक्रम आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयोग में लाए सामग्री का ठीक से निपटारा किया जाए

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रायपुर।  आप अगर नए वर्ष के स्वागत में अगर कहीं एंजाय करने जा रहे हैं तो कोरोना को लेकर शासन द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों को एक बार जरूर पढ़ लें। होटल, सभागार या इसी तरह के बंद स्थानों में होने वाले कार्यक्रमों में टिशु पेपर या रूमाल लेकर जाना होगा। इतना ही नहीं दो सौ से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। राजनांदगांव के कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण व रोकथाम तथा वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए 31 दिसंबर को नववर्ष स्वागत कार्यक्रम के साथ ही आने वाले त्यौहारों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसका उल्लंघन करने वालों को कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रमों का आयोजन खुले एवं सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार के जूलूस, सभा, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे। कार्यक्रम स्थल में प्रवेश द्वारा एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक हो तथा प्रवेश व निकासी द्वार टच फ्री मोड में हो। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्ति खांसते, छींकते समय टिशू पेपर, रूमाल, मुढ़ी हुई कोहनी का अनिवार्यत: उपयोग करेंगे। कार्यक्रम आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयोग में लाए सामग्री का ठीक से निपटारा किया जाए।

आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रम के दौरान आयोजन परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाया जाए। साथ ही तथा विडियोग्राफी करायी जाए। ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 12.30 बजे तक किया जाये। बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन न किया जाए। छोटे बच्चों एवं अधिक उम्र के लोगों को आयोजन में शामिल न किया जाए। शासन के निर्देशानुसार रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक हरित पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक कार्यक्रम आयोजक समय पूर्व सोशल मिडिया में यह जानकारी दे कि कोविड-19 कोरोना के कारण कार्यक्रम वृहद रूप से आयोजित नहीं किया जाएगा, जिससे लोगों की भीड़ न हो।

कलेक्टर के आदेशानुसार कार्यक्रम आयोजन के दौरान किसी प्रकार के मंच, पंडाल न लगाया जाए। आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाए। आयोजन के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। कोलाहल अधिनियम का पालन करते हुए दो छोटे साउन्ड बाक्स का उपयोग किया जा सकेगा। कार्यक्रम स्थल पर सेनेटाईजर, थर्मल स्केनिंग, आक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाए जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाए जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी। कार्यक्रम स्थलों पर पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि उपयोग कर सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित है।

आयोजकों को कार्यक्रम स्थल पर किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन न किया जाए। कार्यक्रम आयोजन स्थल पर एक रजिस्टर संधारित किया जाये। जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जाएगा। ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेनिंग किया जा सके। आयोजन के दौरान एनजीटी एवं शासन के द्वारा प्रदूषण के लिए निर्धारित मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना आवश्यक होगा। नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर समिति के सदस्य जिम्मेदार होंगे। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय- समय पर जारी किए गए आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। किसी भी शर्तों का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी तथा उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सह पठित एपीडेमिक डिसीज एक्ट 1967 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धाराओं के अंतर्गत विधि अनुकूल कार्रवाई की जाएगी।

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