कोरबा। दीपावली के त्यौहार के अवसर पर इस वर्ष भी पटाखा बाजार सजेंगे। इस वर्ष पैट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन के अनुसार लाइसेंस धारी पटाखा दुकानदार विदेशी मूल के आतिशबाजी-पटाखों का भण्डारण व विक्रय नहीं कर सकेंगे। पटाखा बाजार पर प्रशासन की सख्त निगरानी रहेगी। गली-मोहल्लों में पटाखा दुकानें नहीं लगेंगी। नगर निगम क्षेत्र में पांच जगहों पर जोनवार संयुक्त रूप से पटाखा बाजार लगेगा। शहर के चार जोनो टीपी नगर, कोरबा, कोसाबाड़ी और रविशंकर नगर के रहवासियों के लिये पटाखा बाजार इंदिरा स्टेडियम में लगेगा। कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र में मेला ग्राउंड पर, दीपका में बस स्टैण्ड मैदान पर और पाली में टैक्सी स्टैण्ड मैदान पर पटाखा दुकानें लगेंगी। पटाखा व्यापारियों और खरीददारों को निर्धारित कोविड प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पटाखों और आतिशबाजियों के भंडारण और बिक्री के लिये पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन भारत सरकार के निर्धारित नियमों का भी पालन करना होगा।
इस वर्ष पटाखा दुकानों के लाइसेंस संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी किये जा रहे हैं। इस वर्ष पैट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन के अनुसार लाइसेंस धारी पटाखा दुकानदार द्वारा विदेशी मूल के आतिशबाजी-पटाखों का भण्डारण या विक्रय नहीं किया जायेगा। पटाखा बाजारों में दुकानदारों और ग्राहकों दोनो को ठीक ढंग से मास्क लगाने पर ही खरीदी-बिक्री की अनुमति होगी। हाथों को सेनेटाइज करने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी। पटाखों के भण्डारण और बिक्री के समय अग्नि दुर्घटना तथा जान-माल की हानि को रोकने के लिये भी जरूरी इंतजाम दुकानदारों को करने होंगे। दुकान के अंदर निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में पटाखों का भण्डारण प्रतिबंधित रहेगा। पटाखा दुकानों पर ग्राहकों का जमाव भी नहीं होगा, एक समय में सीमित संख्या में ही ग्राहक दुकानों पर पटाखों की खरीदी कर सकेंगे। पटाखा दुकानों के बाहर रेत से भरी, पानी से भरी बाल्टियां या ड्रम और पर्याप्त मात्रा में अग्नि शमन यंत्रों की व्यवस्था दुकानदारों को करनी होगी। दुकान के अंदर आतिशबाजी को उसके मूल पैकिंग को खोलकर लूज अवस्था में नहीं रखा जायेगा।
पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा जारी किये गये निर्देशानुसार दुकान में कार्यरत कर्मचारियों को आतिशबाजी और पटाखों को रखने, उठाने या पैक करने के समय ली जाने वाली आवश्यक सुरक्षा उपायों से पूरी तरह से अवगत कराना होगा। आतिशबाजी के दुकान में सभी कर्मचारियों को किसी प्रकार की अग्नि दुर्घटना होने के स्थिति में अग्नि शमन यंत्रों का उपयोग करने के लिये प्रशिक्षित भी करना होगा। दुकान के अंदर किसी भी प्रकार की आतिशबाजी जो कि विस्फोटक विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं है तथा पैकेट पर आतिशबाजी को जलाने की विधि तथा चेतावनी अंकित नहीं है, उन्हें रखने एवं बेचने की अनुमति नहीं होगी।