बैकुण्ठपुर
जिला कोरिया विकास खण्ड सोनहत में सी.ओ. द्वारा एक सचिव को तीन तीन पंचायत देना संदेह के दायरे में आता है जो इसके विरूद्ध आवाज उठाता है तो सी.ओ. द्वारा झूठा झूठा आरोप रिपोर्ट कराया जाता है सोनहत के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश साहू जो कि राजा साहब की जमीन का केश लड़ रहे है एवं वशिष्ट टाईम्स के सलाहकार भी है जो अधिवक्ता गणमान्य श्रेणी में आता है तो सी.ओ. द्वारा अपनी हटधर्मी व अधिवक्ता के उपर लोगो से चरित्रहिन का संदेह लगाया जाता है क्योकि प्राप्त जानकारी के अनुसार सचिवों से रकम वसूली का भी आम जनता में चर्चा है यह अशोभनीय है कि सी.ओ. झूठा झूठा मामला बनाना यह सभी षणयंत्र है सी.ओ. को यह नही मालूम धारा 40 कब लगाई जाती है इसका पूरा विवरण पता नही है सी.ओ. के द्वारा एक आवेदन अधिवक्ता राजेश साहू जो कि सोनहत के उप सरपंच के पद पर आसीन है जिनको सी.ओ. द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है यहा तक है कि सोनहत उप सरपंच के उपर भी धारा 40 के अंतर्गत एस.डी.एम. के पास शिकायत किया गया है एवं हटाने का षणयंत्र रचा जा रहा है उप सरपंच के उपर कोई गबन का आरोप नही है तो धारा 40 लागू नही हो सकती है क्योकि सोनहत सी.ओ. लोगो के दबाव में आकर अधिवक्ता के उपर कहानी बनाई जा रही है। जबकि राजा साहब की जमीन के निर्माण में हस्तक्षेप करने से सी.ओ. द्वारा सभी इसी प्रकार की रूपरेखा बनाता चला आ रहा है जब कि सी.ओ. को कोरिया कलेक्टर को अवगत कराना चाहिए कि भूमि पर न्यायालय में विचाराधिन है तो सी.ओ. को हटधर्मी नही करना चाहिए कोरिया कलेक्टर ऐसे सी.ओ. की जाॅच कर हटाये जिससे विकासखण्ड सोनहत ऐसे सी.ओ. से स्वतंत्र रूप से सांस ले सके।