Home मध्यप्रदेश वैवाहिक कार्यक्रम के लिए एसडीएम से लेनी होगी अनुमति…..

वैवाहिक कार्यक्रम के लिए एसडीएम से लेनी होगी अनुमति…..

विभिन्न शर्तों के साथ शादी- विवाह की अनुमति जारी कर सकेंगे

252
0

वशिष्ठ टाइम्स समाचार पत्र नरसिंहपुर

टोटल लॉक डाऊन की अवधि के दौरान शादी-विवाह की अनुमति देने के लिये कलेक्टर दीपक सक्सेना ने संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) को अधिकृत किया गया है। एसडीएम विभिन्न शर्तों के साथ शादी- विवाह की अनुमति जारी कर सकेंगे।
शादी-विवाह में वर-वधु सहित भाग लेने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 होगी। वैवाहिक कार्यक्रम निजी निवास पर ही करना होगें। मैरिज गार्डन, धर्मशाला आदि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। शादी- विवाह में भाग लेने के लिये ज़िले के बाहर के व्यक्तियों को नरसिंहपुर जिले की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक बारात आदि निकालना, रिसेप्शन, सहभोज आदि प्रतिबंधित होगा। कोविड- 19 की रोकथाम के संबंध में जारी गाइडलाइन्स का पालन करना अनिवार्य होगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here