Home छत्तीसगढ़ कोरोना टेस्ट के लिए दिशा-निर्देश जारी…….

कोरोना टेस्ट के लिए दिशा-निर्देश जारी…….

कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए त्वरित जांच और उपचार किया जाना जरूरी

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रायपुर।  स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में कोविड-19 की त्वरित जांच के लिए राज्य स्तर पर गठित चिकित्सा विशेषज्ञों की तकनीकी कोर कमिटी की अनुशंसा पर आरडी किट के उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के निर्देश पर विभागीय सचिव निहारिका बारिक सिंह ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है। उन्होंने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के उपयोग के पहले आईसीएमआर की सलाह को ध्यान में रखने के निर्देश दिए हैं।

स्वास्थ्य सचिव ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए त्वरित जांच और उपचार किया जाना जरूरी है। इसके लिए तकनीकी समिति की अनुशंसा पर रैपिड डायग्नोस्टिक किट के इस्तेमाल के लिए मापदंड निर्धारित कर प्रोटोकॉल जारी किया जा रहा है। उन्होंने आईसीएमआर के दिशा-निर्देशों का जिक्र करते हुए कलेक्टरों से कहा है कि कोविड-19 की पुष्टि केवल आरटीपीसीआर जांच से ही की जा सकती है। इसलिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का उपयोग इसकी पुष्टि के लिए नहीं किया जा सकता है।

स्वास्थ्य सचिव ने पत्र में जानकारी दी है कि आईसीएमआर ने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का उपयोग सर्विलांस और सहयोगी जांच के रूप में करने की अनुशंसा की है। इस टेस्ट का उपयोग लक्षण उत्पन्न होने के सात दिनों के बाद ही किया जा सकता है। इस टेस्ट के बारे में जानकारी लगातार हो रहे शोध पर निर्धारित है। लेटेस्ट जानकारी के अनुसार ही इसका उपयोग करना चाहिए।

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