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कोरिया : ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक निषिद्व……..

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कोरिया : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह ने आदेश जारी कर कहा है कि, जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु 16 मार्च 2024 से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। सभी राजनैतिक दल उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिए लाउडस्पीकरों का प्रयोग करते हैं। इन लाउडस्पीकरों का न केवल स्थाई मंच से होता है बल्कि वाहनों यथा ट्रक, टेम्पों, कारें, टैक्सियों, वैन, तिपहिया, स्कूटर, साईकिल, रिक्शा आदि पर होते है। ये वाहन सड़को, गलियों, उप गलियों पर चलते है और गांवों, बस्तियों, मोहल्लों, कालोनियों में भी बहुत ऊंची आवाज पर लाउडस्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते हैं। इससे ध्वनि प्रदुषण होता है और आम जनता की शांति व प्रशांति में बहुत बाधा उत्पन्न होती है। लाउडस्पीकरों की ऊंची आवाज के प्रयोग से विद्यार्थी वर्ग विशेष रूप से अशांत हो जाते हैं एवं उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। चूंकि लाउडस्पीकर पर बहुत सुबह शोरगुल करना शुरू कर देते हैं और पूरा दिन इससे बुढ़े, दुर्बल और बीमार चाहे किसी भी संस्था, अस्पताल आदि में हो या घर में हो बहुत बेचौनी होती है। मैं इस बात से पूरी तरह भिज्ञ हूँ कि निर्वाचन अवधि में लाउडस्पीकरों के प्रयोग को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता क्योंकि लाउडस्पीकर निर्वाचन प्रचार के एवं जन समूह संप्रेषण के साधनों में से एक साधन है। लेकिन इसके साथ-साथ विषम समय एवं विषम स्थान पर लाउडस्पीकर के अविवेकपूर्ण तथा ऊंचे स्वरों पर अव्यवहारिक प्रयोग जिसमें प्रशांति पर कुप्रभाव पड़ता हो एवं सामान्यतः जन सामान्य एवं विशेषत रोगियों एवं विद्यार्थी समुदाय की बेचौनी का कारण हो जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में एवं समस्त तथ्यों पर विचार उपरांत जिला दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लंगेह ने छ.ग. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रात्रि 10 से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो का चलाया जाना अथवा लगाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग चुनाव प्रसार करने के लिए वाहनों पर और चुनावी सभाओं में प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10 तक ही किया जा सकेगा किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे और मध्यम आवाज में ही चलाये जायेंगे। लोक शांति को देखते हुए लंबे चोंगे वाले माईक (हॉर्न माइक) का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों पर और चुनावी सभाओं में एक से अधिक माईक समूह में नहीं लगाये जायेंगे। इन्हें भी प्रतिबंधित किया जाता है।

चुनावी सभा में चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए अनुमति सम्पूर्ण कोरिया जिला क्षेत्र हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अनुभाग क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बैकुण्ठपुर एवं सोनहत से अनुमति लेकर सामान्यतः किया जा सकता है किन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों व नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं किसी भी स्थानीय निकाय कार्यालयों, बैंकों, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि कार्यालयों से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। यह आदेश आज से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक सम्पूर्ण कोरिया जिले में प्रभावशील रहेगा।

चुनाव के दौरान शस्त्र रखने पर रहेगा प्रतिबंध

लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह कि जिले के सभी थाना, चौकी व सहायता केन्द्र अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी है तथा जिनकी गतिविधियां ऐसी हो जो चुनाव के दौरान गड़गड़ी एवं लोक परिशांति बनाए रखने में विध्न पैदा कर सकते है के शस्त्र लायसेंस को निलंबित किया जाएगा तथा ऐसे शस्त्र को थाना, जिला नाजरात में जमा कराया जाएगा। कलेक्टर ने तक ऐसे व्यक्तियों की जानकारी मंगायी है।

अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर रहेगा प्रतिबंध

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने लोकसभा निर्वाचन 2024 को देखते हुए सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। सभी अधिकारी-कर्मचारी संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया तक अपने निर्धारित मुख्यालयों में ही रहेंगे। विशेष परिपस्थितियों में जिला निर्वाचन कार्यालय की लिखित अनुमति प्राप्त कर ही कोई भी अधिकारी-कर्मचारी अपने मुख्यालय को छोड़ सकेंगे। एस.ई.सी.एल के मजदूर श्रेणी के कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

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