Home छत्तीसगढ़ कोरिया, वन अधिकार अधिनियम के तहत संविदा भर्ती की प्रारंभिक पात्र-अपात्र सूची...

कोरिया, वन अधिकार अधिनियम के तहत संविदा भर्ती की प्रारंभिक पात्र-अपात्र सूची जारी, 7 दिनों के भीतर अभ्यर्थी कर सकेंगे दावा-आपत्ति प्रस्तुत

1
0

कोरिया, 07 जुलाई 2026/
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वन अधिकार प्रकोष्ठ, जिला कोरिया द्वारा जिला परियोजना समन्वयक (समन्वयक वन अधिकार अधिनियम) एवं एम.आई.एस. सहायक (सहायक वन अधिकार अधिनियम) के संविदा पदों हेतु प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के बाद पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की प्रारंभिक सूची जारी कर दी गई है।

जारी सूचना के अनुसार, पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की प्रारंभिक सूची कार्यालय के सूचना पट्ट तथा जिला प्रशासन के आधिकारिक पोर्टल https://korea.gov.in/en/notice_category/recruitment/ पर 07 जुलाई 2026 को प्रकाशित कर दी गई है।

यदि किसी अभ्यर्थी को सूची में दर्ज पात्रता अथवा अपात्रता संबंधी विवरण पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करनी हो, तो वह प्रकाशन तिथि से 7 दिनों के भीतर आवश्यक अभिलेखीय साक्ष्यों सहित लिखित आवेदन वन अधिकार प्रकोष्ठ, जिला कोरिया के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

शासन द्वारा स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त होने वाले दावा अथवा आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम चयन प्रक्रिया दावा-आपत्तियों के निराकरण के उपरांत नियमानुसार आगे बढ़ाई जाएगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here